कोर्ट ने विपक्षी उम्मीदवार को जारी किया नोटिस, 26 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
बरेली। जिला पंचायत के वार्ड 43 से विजयी उम्मीदवार प्रियंका यादव के चुनाव परिणाम पर रोक लगाने के लिए जिला जज कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका भाजपा समर्थित उम्मीदवार कमलेश कुमारी की ओर से दाखिल की गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुने बिना चुनाव परिणाम पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया। मामले में सुुनवाई 26 जुलाई को होगी।
चांडपुर कैमुआ की रहने वाली कमलेश कुमारी ने अपने वकील लवलेेश पाठक के जरिए दायर पिटीशन में सभी उम्मीदवारों के अलावा निर्वाचन अधिकारी को भी पक्षकार बनाया है। पिटीशन में आरोप लगाया गया कि मतगणना स्थल पर जब मतपेटियां लाई गईं तो उनकी सील टूटी थी। मतगणना के समय 50 की गड्डी में याची के 55 मतों रखा गया, जबकि विजयी उम्मीदवार प्रियंका यादव के 45 से 48 मतों को ही रखा गया। याची के मतगणना अभिकर्ताओं ने उसी समय निर्वाचन अधिकारी से मौखिक और लिखित आपत्ति की लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया।
पिटीशन में यह भी कहा गया है कि मतगणना चार्ट में बूथ 88 और 255 के वोटों की गणना को शामिल ही नहीं किया गया। चार्ट में जिला पंचायत सदस्य के वोटों की गणना को रिक्त छोड़ दिया गया। इस मामले में अलग से अर्जी देकर प्रियंका यादव के निर्वाचन की घोषणा रद्द करते हुए उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट ने आदेश करते हुए कहा कि विपक्षीगण को सुने बिना एक पक्षीय निर्वाचन की घोषणा का क्रियान्वयन स्थगित करने का कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है। मामलेे में सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत की गई है।