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Bareilly News: आपत्तियां निस्तारित, एक अगस्त से प्रभावी होगा नया सर्किल रेट

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बरेली। प्रस्तावित सर्किल रेट पर आईं ज्यादातर आपत्तियों का जिला प्रशासन ने निस्तारण कर दिया है। अब एक अगस्त से नया सर्किल रेट प्रभावी हो जाएगा। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में 103 आपत्तियों पर सुनवाई हुई। सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को जिला प्रशासन से स्वीकार कर लिया, पर घटाने के लिए राजी नहीं हुआ।
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एडीएम राजस्व एवं वित्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तावित सर्किल रेट पर बहेड़ी, फरीदपुर तहसील क्षेत्र से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। चौबारी के अनिल सिंह, सिविल लाइंस के नरेंद्र सिंह, राजेंद्रनगर के विजय कुमार और मीरगंज के चुरई दलपतपुर निवासी रईस अहमद की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। बैठक में एआईजी स्टांप तेज सिंह यादव भी शामिल रहे। संवाद
इन आपत्तियों को किया गया स्वीकार
- टियूलिया, हमीरपुर व धंतिया के 89 लोगों ने सर्किल रेट में वृद्धि के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। एडीएम ने बताया कि इन गांवों में वर्ष 2017 से सर्किल रेट में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए टियूलिया व हमीरपुर में सड़क किनारे स्थिति भूमि के सर्किल रेट में 40 प्रतिशत वृद्धि कर 2.40 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर और आबादी से सटी जमीन की कीमत 2.15 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की है। धंतिया में सड़क के पास 2.25 करोड़ व आबादी से सटी जमीन की दर 2.10 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर तय हुई है। तीनों गांव में सामान्य कृषि जमीन की कीमत 1.80 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित है।
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- तैय्यतपुर के राजेश सिंह की आपत्ति स्वीकार करते हुए सर्किल रेट में आठ फीसदी वृद्धि की गई है। एडीएम वित्त ने बताया कि लहवरी गांव की कृषि भूमि की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। बीसलपुर मार्ग के किनारे स्थित गांव तैय्यतपुर की कृषि भूमि की कीमत 1.40 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर और लहवरी की भूमि 1.12 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर हो जाएगी।
- भूड़ बरेली के बीपी चौधरी की आपत्ति पर अड्डूपुरा जागीर और हरहरपुर में सर्किल रेट की दरों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोनों गांवों में सड़क किनारे स्थित कृषि भूमि की दरें 1.20 करोड़ व व सामान्य कृषि भूमि की कीमत 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित है। आबादी से सटी कृषि भूमि की दरें 1.10 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर पुनरीक्षित हुई हैं।
- अधिवक्ता अमित पाठक, अवनेश कुमार व संतोष की मांग पर खलीलपुर मोड़ से हैरिटेज होंडा कंपनी तक और होंडा कंपनी से डीपीएस तक भूमि के सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
औरंगाबाद विकासशील गांव की श्रेणी से बाहर
नवाबगंज के अधिवक्ता दुष्यंत कुमार गंगवार की आपत्ति पर औरंगाबाद को प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची में विकासशील गांव की श्रेणी से बाहर किया गया है। इस गांव से वर्ष 2024 में 28 बैनामे हुए थे।
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