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UP: एक ही दुकान पर बिकेगी बीयर और शराब, ई-लॉटरी से होगा कंपोजिट दुकानों का आवंटन; जानें तारीख

Wed, 05 Mar 2025 07:47 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

एक अप्रैल से शराब और बीयर की बिक्री पर नया नियम लागू हो जाएगा। शराब के शौकीनों की सुविधा के लिए अब एक ही दुकान से ठंडी बीयर और विदेशी शराब की बिक्री होगी।
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Demo pic - फोटो : freepik
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विस्तार
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अब एक ही दुकान से ठंडी बीयर और विदेशी शराब की बिक्री होगी। इसके लिए आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया है। यह बदलाव एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। उससे पहले छह मार्च को बरेली में 160 कंपोजिट दुकानों का आवंटन ई-लाटरी के माध्यम से होगा।
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जिला आबकारी अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि शराब के शौकीनों की सुविधा और बिक्री की लागत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था की गई है। अब बीयर और विदेशी शराब की सभी दुकानों को कंपोजिट लाइसेंस दिया जाएगा। ऐसे 160 कंपोजिट लाइसेंस पूरे जनपद में आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण की लॉटरी बृहस्पतिवार को की जाएगी।

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इसके अलावा 400 देशी मदिरा, छह भांग और 16 मॉडल शॉप का आवंटन लॉटरी से किया जाना है। केवल एक प्रीमियर रिटेल शॉप जोकि फीनिक्स मॉल में संचालित है, उसका नवीनीकरण किया गया है। इसके अलावा सभी शराब व भांग की दुकान का ई-लॉटरी से व्यवस्थापन होना है।
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यहां होनी है ई-लॉटरी 
डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए यह ई-लॉटरी सुबह 10 बजे से संजय कम्युनिटी हॉल रामपुर गार्डन में होनी है। सभी आवेदकों को पंजीकरण स्लिप के साथ सुबह नौ बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है। ई-लॉटरी प्रमुख सचिव सहकारिता और बरेली के नोडल अधिकारी सौरभ बाबू की निगरानी में कराई जानी है।
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