बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनपदों में अदालती कामकाज के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत न्यायालय परिसर में लोगों की भीड़ रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
गाइडलाइन में कहा गया कि अदालतों के अंदर एक समय में 10 से ज्यादा व्यक्ति न रहें। सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। वकीलों के लिए भी अदालतों में केवल छह कुर्सियां ही रखी जाएं। कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। अगर न्यायिक अधिकारी या वकील चाहें तो वर्चुअल कोर्ट का आयोजन किया जाए। मुकदमों की अर्जियां ज्यूडिशियल सेंटर पर दाखिल की जाएं। न्यायालय परिसर में दाखिल होने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। जिला प्रशासन अगर अदालतों को बंद करना जरूरी समझेगा तो उतने समय के लिए अदालतें बंद की जाएंगी। इसकी सूचना हाईकोर्ट को दी जानी आवश्यक हैं। अदालतों में उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके मुकदमों में उस दिन सुनवाई होनी है।