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कोई व्यापारी परेशान न हो, सारे कारोबार खुलेंगे

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श्यामगंज बाजार में लोगों की भीड़। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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प्रशासन ने साफ किया- लिस्ट में छूटी दुकानें मंगल, गुरुवार और शुक्रवार को खुलेंगी
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व्यापारियों की शिकायत के बाद एडीएम (प्रशासन) ने बुधवार को जारी किया आदेश

बरेली। लॉकडाउन-4 में बाजार खोलने के लिए प्रशासन की ओर से मंगलवार रात जारी रोस्टर में कई व्यापार सिरे से नदारद दिखे तो व्यापारियों की चिंता बढ़ गई। परेशान व्यापारियों ने सुबह से ही अफसरों और व्यापारी नेताओं को फोन कर फरियाद करनी शुरू कर दी। बाद में एडीएम (प्रशासन) वीके सिंह ने साफ किया कि रोस्टर में शामिल होने से छूटी दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खोली जा सकेंगी।
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प्रशासन ने मंगलवार को व्यापारी नेताओं के साथ बैठक के बाद यह रोस्टर जारी किया था कि किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी। इस आधार पर बुधवार को बाजार खुला तो इसमें तमाम ट्रेड के शामिल न होने से व्यापारी परेशान हो गए। इस लिस्ट में जनरेटर शॉप, इनवर्टर, बैटरी, सोलर पैनल, होम फर्निशिंग, मशीनरी स्टोर, बैरिंग शॉप, आरा मशीन, टेलरिंग, गुड्स शॉप, नल की दुकानें, मार्बल टाइल्स, प्लाईवुड, कार और बाइक-स्कूटर पार्ट्स सहित कई दुकानों का नाम ही दर्ज नहीं था। व्यापारी नेता पवन अरोरा सहित कई लोगों ने अफसरों के बात की। बुधवार शाम एडीएम (प्रशासन) ने लिस्ट में छूटी सभी दुकानों को मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।

सामाजिक दूरी के लिए डीएम ने लागू की निषेधाज्ञा

लॉकडाउन में राहत देते हुए प्रशासन ने मार्केट तो खोल दिया लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए डीएम नितीश कुमार ने सोशल डिस्टेसिंग के लिए जिले में 31 मई तक धारा-144 को पूरी सख्ती से लागू कर दिया है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा। शाम सात से सुबह सात बजे तक अनावश्यक बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि सभी दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक निर्धारित समय पर खुलेंगी और बंद होंगी, जबकि शराब की दुकानें सुबह दस से शाम सात तक खुलेंगी।
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