ये है गोद लेने की प्रक्रिया
लावारिस बच्चे को गोद लेने के लिए
https://cara.nic.in इन पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके हिसाब से पैन कार्ड, पासपोर्ट, माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र या नगर पालिका द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ता है।
निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचक पहचान पत्र, पिछले वर्ष की आय, आयकर निटर्न, वेतन पर्ची, दंपती का मेडिकल फिटनेस, विवाद प्रमाण पत्र और विवाह का फोटो, परिवार की फोटो, अगर सात साल तक बच्चा न हो तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह कागजात अपलोड करने के बाद वरीयता सूची में नाम आ जाएगा। फिर जो बच्चा क्रम में लगा होगा, उसे ही गोद दिया जाएगा।
चाइल्ड लाइन के जिला कोऑर्डिनेटर कमल शर्मा ने बताया कि बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र की ओर से चंदौसी भेजा गया है। दो-चार दिन बाद बालक को यहां लाया जाएगा। उसका फिर मेडिकल चेकअप होगा। उसे बालगृह में रखा जाएगा। हमने इस संबंध में सीडब्ल्यूसी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को पत्र लिखा है।