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Bareilly News: अनुमोदन के साथ ही लागू हो जाएंगी नामांतरण की नई दरें

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बरेली। नगर निगम सदन के अनुमोदन के साथ ही संपत्तियों के नामांतरण की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके लिए कर विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगस्त में प्रस्तावित बैठक में इसे रखा जाएगा। पार्षदों की मुहर लगने के बाद नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। अभी सौ रुपये में नामांतरण होता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इसके लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है।
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प्रत्येक नगर निगम में नामांतरण शुल्क की दर अलग-अलग है। राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लिया और उप्र नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत नई दरें तय कराईं। अब सदन में अनुमोदन की औपचारिकता पूरी की जानी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि नई दरों के प्रभावी होने से नगर निगम की आय बढ़ेगी और प्रदेश में सभी नगर निगमों की दरें समान हो जाएंगी। ब्यूरो
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उत्तराधिकार और वसीयत से आई संपत्ति के लिए प्रस्तावित दरें
1000 वर्गमीटर तक 1000 रुपये
1000-2000 वर्गमीटर तक 2000 रुपये
2000-3000 वर्गमीटर तक 3000 रुपये
3000 वर्गमीटर से अधिक 5000 रुपये


संपत्ति खरीदने पर ये दरें हैं प्रस्तावित5 लाख तक : 1000 रुपये
5 लाख से दस लाख तक : 2000 रुपये
दस लाख से 15 लाख तक : 3000 रुपये
15 लाख से 50 लाख : 5000 रुपये
50 लाख से ऊपर : 10,000 रुपये
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