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बरेली में बाजार का नया रोस्टरः कल से दिन नहीं, दिशा के आधार पर खुलेंगी दुकानें

Sun, 07 Jun 2020 03:30 AM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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बाजार में लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला
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लॉकडाउन में राहत देते हुए जिला प्रशासन ने बाजार खोलने के लिए एक जून से जो रोस्टर लागू किया था, उसे निरस्त कर आठ जून से नई व्यवस्था लागू करने की अनुमति दी है। डीएम नितीश कुुमार ने अलग-अलग दिनों में दिशा के आधार पर दुकानों को खोलने का रोस्टर जारी किया है। नए रोस्टर में बाजार सुबह नौ से रात नौ के बजाय सुबह नौ से रात 8:30 बजे तक खुलेगा। रात में नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन होगा।

आठ जून से लागू होने वाले नए रोस्टर के तहत किसी भी बाजार में एक दिन में एक ओर की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पश्चिम और उत्तर दिशा वाली दुकानें खुलेंगी, जबकि सोमवार, बुधवार और शनिवार को दक्षिण एवं पूरब दिशा की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। 

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नई व्यवस्था में अब तक राशन, दवा सहित दूसरी आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें पूरे हफ्ते खुल रही थीं, उनके लिए भी दिशा के आधार पर सप्ताह में केवल तीन दिन ही खोलने का नियम लागू किया गया है। एक जून के रोस्टर में दुकानों को खोलने का समय सुबह नौ से रात नौ बजे तक था।

इसमें दिक्कत यह थी कि रात नौ बजे से ही कर्फ्यू लागू होने का समय था। व्यापारियों का कहना था कि दुकानें नौ बजे खुलेंगी तो उन्हें कर्फ्यू में घर जाना होगा। इसे देखते हुए रात का समय आधा घंटा कम कर दिया गया है। अब दुकानों रात नौ के बजाय 8:30 बजे ही बंद हो जाएंगी। यह व्यवस्था कंटेन्मेंट या बफर जोन में लागू नहीं होगी।

नए रोस्टर में तय दिनों के साथ ही बृहस्पतिवार को भी खुल सकेंगी ये दुकानें

- मेडिकल स्टोर

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- मछली, मीट और अंडा की दुकानें

- कृषि यंत्र, कीटनाशक, खली, चूनी, चोकर

- ऑटो मोबाइल वर्कशॉप और गैराज

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- बुक स्टेशनरी और मोहर की दुकानें
- आटा चक्की और राशन की दुकानें

दो दिशा वाली दुकानों के लिए भी एक दिशा का लागू होगा नियम

यदि किसी दुकान में दो दिशाओं में दरवाजे हैं तो उस व्यापारी को एक दिशा के दरवाजे का चयन कर दुकान खोलने की अनुमति होगी। यदि किसी दुकान की दिशा के संबंध में भ्रम हो या उसका निर्धारण करने में दिक्कत आ रही हो तो व्यापारी मिलकर आपसी सहमति से दिशा का निर्धारण कर तय दिनों में दुकानें खुलवा सकते हैं।

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर दर्ज होगा केस

दुकान को सैनिटाइज करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। डीएम नितीश कुमार का कहना है कि अगर इसका उल्लंघन हुआ तो दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

आवासीय जगहों पर भी लागू रहेगा रोस्टर

बाजार के साथ आवासीय जगहों पर भी दुकानों को दिशा के आधार पर हफ्ते में तय दिनों में खोलने का रोस्टर लागू होगा। दुकानदारों को जरूरी शर्तों का भी अनुपालन करना होगा।

भीड़ नियंत्रित करने में दिक्कत को देखते हुए बदला रोस्टर

डीएम ने एक जून को कारोबार के आधार पर दुकानों को खोलने के लिए दिन निर्धारित करते हुए रोस्टर जारी किया था। इसमें दिक्कत यह आ रही थी कि एक तरह की दुकानें एक ही दिन खुलने से बाजार में भीड़ बढ़ रही थी। साथ ही दूसरा आइटम खरीदने के लिए लोगों को बार-बार बाजार आना पड़ रहा था। जबकि नए रोस्टर में एक दिशा में दुकानें खुलेंगी तो दूसरी ओर लोग पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जाम-भीड़ की समस्या खत्म हो जाएगी।

पुराना रोस्टर 30 जून तक लागू रहना था, लेकिन उसमें कई खामियां होने से बाजारों में भीड़ बढ़ रही थी। इसे देखते हुए पुराने रोस्टर को निरस्त कर आठ जून से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। - नितीश कुमार, जिलाधिकारी

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