बरेली। हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मुजफ्फरनगर के कैदी की बरेली सेंट्रल जेल में मौत हो गई। उसे एक जनवरी को बरेली कारागार में भेजा गया था। कैदी के शव का पोस्टमाॅर्टम कराया गया है।
मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के गांव बड़ा नगला कबीर निवासी 65 वर्षीय नत्थूदास को शामली स्थित कैराना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ने 29 नवंबर 2025 को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया था। एक जनवरी 2026 को नत्थूदास को बरेली केंद्रीय कारागार भेजा गया।
नत्थूदास को फेफड़ों की समस्या थी। दाहिने कंधे में सूजन व दर्द की शिकायत भी रहती। शनिवार को समस्या बढ़ने पर नत्थूदास को जिला अस्पताल भेजा गया। आधी रात में डॉक्टरों ने नत्थूदास को मृत घोषित कर दिया। सेंट्रल जेल के जेलर नीरज कुमार ने बताया कि नत्थूदास के परिजनों को सूचना दी गई है।
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यह था मामला
13 जनवरी 2022 को शामली जिले के पास सिंभालका जंगल में राजकुमारी नाम की महिला का शव मिला था। महिला के पुत्र ने ब्रजपाल उर्फ हरिबाबा पर मां राजकुमारी को अपने मकान पर बुलाकर साथी नत्थूदास व सुंदर के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया था। शामली के थाना कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी मामले में नत्थूदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।