बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के तीन साल पुराने हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पचपेड़ा गांव निवासी चंद्रपाल ने 23 अप्रैल 2021 को बहेड़ी थाने में हरेंद्र उर्फ पाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि पड़ोस के डूंगर प्रसाद की बेटी की शादी थी।
विज्ञापन
इसमें उनका परिवार भी शामिल हुआ था। उनके बेटे भारत व नरेंद्र दावत खाकर घर लौट रहे थे। तभी पड़ोस के गांव खुटिया निवासी हरेंद्र उर्फ पाली ने उनके बेटे भारत को गोली मार दी। इससे भारत की मौके पर ही मौत हो गई।
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो ने हरेंद्र पाली को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शस्त्र अधिनियम के तहत भी पांच हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।