इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है यह फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 15 सिविल वादों को पोषणीय मानते हुए मुस्लिम पक्ष की पांचों आपत्तियां खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट अब 12 अगस्त से सभी मुकदमों का एकसाथ ट्रायल शुरू करेगा। उधर, ईदगाह कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।