बरेली में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को कोर्ट ने हत्या का दोषी माना। मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बरेली में पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मृतका की मां ने सिरौली थाने में रिपोर्ट कराई थी। बताया था कि उसने अपनी पुत्री का विवाह सिरौली के गांव लिलौर सहसा निवासी मुकेश से किया था। विवाह के बाद मुकेश और उसके परिजन उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। परेशान होकर उनकी बेटी मायके आकर रहने लगी।
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कुछ दिन बाद मुकेश और उसके परिजन माफी मांगकर उनकी बेटी को अपने साथ ले गए। बताया कि 25 मई 2018 को उनके पास कॉल आई कि तुम्हारी लड़की के ससुरालवालों ने कमरे में बंद कर आग लगा दी, इस कारण उनकी बेटी की मौत हो गई है। उनकी शिकायत पर सिरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद मुकेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजे तृतीय हेमेंद्र गंगवार की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाह पेश किए। अदालत ने मंगलवार को आरोपी मुकेश को हत्या के मामले में दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।