बरेली। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने मंगलवार को दी।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। बैंक द्वारा वितरित परियोजना में टर्म लोन मद पर सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदक को चार प्रतिशत तक ब्याज स्वयं वहन करना होगा। इससे ऊपर का ब्याज शासन द्वारा देय होगा। आरक्षित वर्ग को टर्म लोन पर ब्याज मुक्त ऋण सफलतापूर्वक उद्योग संचालन पर उद्यमी के ऋण खाते में पांच वर्ष तक शासन द्वारा उद्यमी के पक्ष में बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।
आवेदन करते समय आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता, अनापत्ति प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दस्तावेज ऑनलाइन https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष संख्या 0581-2567395 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो