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Bareilly News: लूट और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Thu, 15 Jan 2026 05:22 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
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बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने बुधवार को हत्या में दोषी बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाजार निवासी असगर को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या के इस मामले में 20 साल की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने असगर को लूट और हत्या का दोषी करार दिया है।

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बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव टांडा मीरनगर निवासी आनंद कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 27 जनवरी 2005 को अपने बहनोई रामपुर के थाना पटवई के गांव नदनऊ निवासी सुनील कुमार की साथ बाइक से शाम सात बजे टांडा मीरनगर लौट रहे थे। रास्ते में नारायण नगला के पास गन्ने के खेत में छिपे बैठे चार बदमाशों ने उनको रोक लिया और लूट के इरादे से पीटने लगे। इस दौरान सुनील ने एक बदमाश को दबोच लिया तो दूसरे बदमाश ने पौनिया से सुनील को गोली मार दी। इसके बाद बदमाश उनकी बाइक लूटकर शीशगढ़ की ओर भाग गए। उन्होंने अपने बहनोई को बरेली के निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई।

विवेचना के दौरान असगर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनील कुमार की हत्या में असगर को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की कैद
एडीजे कोर्ट संख्या पांच ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी शेरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला कांवर निवासी सत्यपाल को दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। शेरगढ़ के तत्कालीन थानाध्यक्ष गजेंद्र त्यागी ने 2017 में सत्यपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से सुनवाई के दौरान दो गवाह पेश किए गए। 
 
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