कनेक्शन ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज
कनेक्शनधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रक्त संबंध के प्रमाण के साथ जिनके नाम कनेक्शन ट्रांसफर होना है, उनका आधार कार्ड, वैध मोबाइल नंबर के साथ अगर परिवार में एक या इससे ज्यादा सदस्य हैं तो सभी के अनापत्ति शपथ पत्र को संलग्न करना होगा। निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद कनेक्शन ट्रांसफर होगा। नियमानुसार कनेक्शन धारक की मृत्यु की सूचना एजेंसी को देकर कनेक्शन बंद कराएं या उसी कनेक्शन को परिवार के किसी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करा लें।
मृतक के नाम पर कनेक्शन जारी रखना नियम के खिलाफ
ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव आदर्श गुप्ता के मुताबिक, मृतक के नाम कनेक्शन जारी रखना नियम के खिलाफ है। नए कनेक्शन पर रोक और केवाईसी प्रक्रिया में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें परिजन मृतक के नाम से ही कनेक्शन चला रहे थे। वर्तमान परिस्थिति में अब कनेक्शन ट्रांसफर कराना ही विकल्प है। ऐसे मामलों में अब तक 30 कनेक्शन ट्रांसफर कराए गए हैं।