मीरगंज। बृहस्पतिवार को श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने फतेहगंज पश्चिमी और मीरगंज क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कुल 15 बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए। श्रम विभाग की टीम ने मौके पर ही प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियोजकों को सख्त चेतावनी दी। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम अवतार शर्मा, बी. राम और राकेश कुमार, एएचटीयू एवं चाइल्ड लाइन की कमला देवी भी इस अभियान में मौजूद रहीं।
श्रम विभाग ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक या किशोर को कार्य पर न रखें। अधिनियम के अनुसार, 14 वर्ष तक के बालक को काम पर रखने पर 20,000 से 50,000 तक जुर्माना या छह माह से दो वर्ष तक की जेल अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। साथ ही नियोजक से 20,000 प्रति बालक की वसूली भी की जाएगी। 14 वर्ष से ऊपर के किशोर को काम पर रखने पर 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। संवाद