हिस्ट्रीशीटर सोमपाल पर छह और उसके बेटे सुभाष के विरुद्ध दर्ज हैं 14 मुकदमे
बरेली। बेटे के साथ जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर सोमपाल की बंदूक के लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति एसएसपी, प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) और थाना प्रभारी को भेजी गई है।
सीबीगंज क्षेत्र के गांव अटरिया निवासी सोमपाल लोधी के विरुद्ध सीबीगंज थाने में छह आपराधिक मामले दर्ज हैँ। उसके बेटे सुभाष लोधी के विरुद्ध इज्जतनगर और किला थाने में 14 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस ने पिता-पुत्र के आपराधिक इतिहास को डीएम कोर्ट में पेश कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में शस्त्र के दुरुपयोग और लोक शांति खतरे में पड़ने की आशंका जताई गई थी।
इसके आधार पर डीएम कोर्ट ने फैसला दिया है। फैसले से पहले कोर्ट ने 29 जुलाई को सोमपाल को नोटिस भी जारी किया था। उसके नहीं मिलने पर पुलिस ने नोटिस उसकी मां को तामील कराया था। इसके बाद भी कई नोटिस जारी किए गए, जिन्हें उसकी पत्नी आनन्दी को तामील कराया गया था। संवाद