पांच दिन बाद होगी 74 दुकानों पर सुनवाई
26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नगर निगम की टीम ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस की नावल्टी चौराहे पर पहलवान साहब की मजार के पास बनी 74 दुकानों और एक ऑफिस को सील किया था। इस मामले में नगर निगम का दावा था कि दुकानें नाले पर अतिक्रमण कर बनाई गई है। यह मामला कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल में पहुंचा है, जहां दुकानदारों ने अपनी दुकानों को वैध बताया है। इस मामले में 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि मामले में कड़ाई से निगम ने अपना पक्ष रखा है।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नोटिस पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने दो माह का समय दिया है, इसमें मकान मालिक प्रत्यावेदन आदि जमा कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश तक नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।