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Bareilly: बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने पर चुनाव आयोग समेत छह को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Wed, 13 Nov 2024 09:34 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

Bareilly News: बसपा प्रत्याशी के पर्चा खारिज होने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।
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हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं के साथ खड़े छोटेलाल गंगवार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लोकसभा चुनाव में बरेली से बसपा प्रत्याशी रहे मास्टर छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज होने के मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार समेत छह को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रत्याशी का पर्चा रिटर्निंग अफसर ने खारिज कर दिया था। इस वजह से बसपा प्रत्याशी छोटेलाल चुनाव नही लड़ सके और मैदान से बाहर हो गए थे। छोटेलाल गंगवार ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। इसमें भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार, निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को पार्टी बनाया गया था। 

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तीन सप्ताह के अंदर मांगा जवाब 
आरोप लगाया गया कि सत्ता के इशारे पर उनका पर्चा निरस्त किया गया वर्ना चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता था। आठ नवंबर को याचिका की सुनवाई थी। आठ नवंबर को कोर्ट में पक्षकार हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में नौ दिसंबर को होगी।

बरेली के भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने बताया कि इस तरह के नोटिस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर कोई नोटिस जारी किया गया है तो उसका जवाब न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा।
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