राहुल के खिलाफ यह है मामला
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बयान दिया था। हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ था। इसी मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से बरेली के कोर्ट में अर्जी दी गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस वक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर दी।
मामले का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय ने वाद दायर कर सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है। न्यायालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया। वहीं पंकज पाठक का कहना है कि राहुल गांधी की ओर से एक समुदाय को खुश करने और दूसरे समुदाय की संपत्ति को छीनने का बयान दिया था। इससे आहत होकर उन्होंने यह वाद दायर कराया। उन्हें भरोसा है कि कोर्ट जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्रवाई करेगा।
जय फलस्तीन बोलने पर ओवैसी के खिलाफ याचिका
बीते वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता की ओर से अवर न्यायालय में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। जिला जज की अदालत ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सात जनवरी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है।