बीएनएस की नई धारा 152 के तहत हुई रिपोर्ट
तबरेज आलम के खिलाफ इज्जतनगर थाने में बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुराने कानून आईपीसी में धारा 124 ए को राजद्रोह के मामलों में लगाया जाता था। नए कानून में आईपीसी की धारा 124 ए की जगह धारा 152 बनाई गई है। धारा 152 भारत की संप्रुभता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए लगाई जाती है। सरकार ने बीएनएस से राजद्रोह शब्द को हटा लिया है।
ये भी पढ़ें- Bareilly News: राजेश के प्यार में उम्मे कुलसुम ने अपनाया सनातन धर्म, ममता बनकर लिए सात फेरे
दूसरे समुदाय की युवती ले जाने वाले राजू मिस्त्री पर रिपोर्ट
दस दिन पहले राजू मिस्त्री थाना किला क्षेत्र निवासी अल्पसंख्यक समुदाय की युवती को फुसलाकर ले गया। युवती के पिता ने थाना किला में राजू मिस्त्री व उसके दो साथियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। 15 मार्च को युवती राजू के साथ गई थी। बताया जा रहा है कि मिस्त्री का काम करने के दौरान राजू लड़की के घर जाता था। तभी उसने मोबाइल नंबर लेकर उससे दोस्ती गांठ ली। किला थाना प्रभारी ने बताया कि युवती की तलाश की जा रही है।