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Bareilly News: गैंगस्टर जुबैर उर्फ पाया की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 06 Feb 2026 02:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद ने बारादरी इलाके के सूफी टोला निवासी गैंगस्टर जुबैर उर्फ पाया की जमानत अर्जी दो फरवरी को खारिज कर दी है। प्रतिबंधित पशुओं की हत्या कर निहारी व पाया बेचने और करोड़ों की संपत्ति बनाने के आरोपी जुबैर उर्फ पाया के खिलाफ इज्जतनगर थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज है।
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जुबैर का नाम कोतवाली में बतौर हिस्ट्रीशीटर 358ए दर्ज है। उसका नेटवर्क मुंबई तक है। पुलिस से बचने के लिए अक्सर वह मुंबई भाग जाया करता था। जून 2025 में पुलिस ने किसी तरह उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद से आरोपी जेल में है। उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तीन समेत 12 मामले बारादरी थाने में दर्ज हैं।
बीडीए ने 25 जून 2025 को सूफी टोला स्थित उसके होटल और मकान पर बुलडोजर चलवा दिया था। आरोपी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन अभि श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र के करौरा गांव में दुकान चलाने वाले मिथुन विश्वास को दोषमुक्त करार दिया है। कुतुबपुर निवासी महेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात अगस्त 2018 को वह अपने पिता मोहनलाल को करौरा गांव में मिथुन विश्वास की दुकान पर दवा दिलाने ले गए थे। मिथुन विश्वास ने गलत दवा दे दी, इससे उनके पिता की मौत हो गई।


विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। वादी समेत अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास रहा। मिथुन विश्वास की दुकान से कोई बरामदगी भी नहीं की जा सकी। मोहनलाल की मौत का कारण भी नहीं बताया जा सका। कोर्ट ने मोहन विश्वास को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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