दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी झोलाछाप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भुता थाना क्षेत्र के गांव मल्हपुर निवासी हाकिम नाम का युवक भुता कस्बे में झोलाछाप दुकान चलाता था।
27 फरवरी को वह पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने क्लीनिक में ले गया। आरोप है कि वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी जेल में है। उसने वकील के जरिये जमानत के लिए अर्जी दाखिल लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।