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66 फर्जी लाभार्थियों पर मुकदमा

Thu, 22 Jan 2015 01:26 AM IST
बरेली
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकारी धन हड़पने के आरोप में 66 अपात्र महिला लाभार्थियों पर थाना मीरगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इनके ऊपर कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी कर योजना में अनुचित लाभ लेने का आरोप है। आरोपों की पुष्टि होने पर इन धाराओं में आजीवन कारावास तक की कठोर सजा का प्रावधान है। प्रकरण में राजस्व लिपिक और आठ लेखपालों के विरुद्ध विभागी कार्यवाही की संस्तुति जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है। मुकदमा एसडीएम कुंवर पंकज के निर्देश पर तहसीलदार मीरगंज कुंवर बहादुर ने दर्ज कराया है।
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जांच रिपोर्ट में राजस्व लिपिक महिमन सिंह, आठ लेखपाल नन्हें प्रसाद (नरखेड़ा), मनवीर सिंह (गुलड़िया), ब्रजलाल (दुनका), अशोक कुमार (जाफरपुर) नरेश कुमार सिंह (धनेली), अरुण कुमार (म्योड़ी बुजुर्ग), अनवर सईद (शाही), शिशुपाल (भमोरा) को आरोपी माना गया है। लेखपालों के विरुद्ध बगैर स्थलीय जांच किए आवेदनपत्रों को अग्रसारित कर देने का आरोप है। वहीं राजस्व लिपिक महिमन सिंह के खिलाफ योजना के 23 ऐसे आवेदनपत्रों पर भी बगैर जांच किए तत्कालीन तहसीलदार और एसडीएम से मंजूरी लेने का आरोप है जिनपर लेखपाल, कानूनगो की आख्या और दस्तखत दोनों ही फर्जी थे। एसडीएम ने तहसीलदार कुंवर बहादुर सिंह को इन सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कराते हुए आरोप पत्र पेश करने का निर्देश दिया है।
अक्तूबर में अमर उजाला ने किया था खुलासा
बताते चलें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में फर्जीवाड़ा कर अनुदान हासिल करने के 118 मामलों का अमर उजाला ने खुलासा किया था। जांच के दौरान ही एसडीएम मीरगंज ने छापा मारकर रेतीपुरा गांव के सेवाराम को कई फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र, जाली कागजात लगाकर तैयार कराए गए आवेदन पत्र और कई दीगर दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया था। सेवाराम ने पुलिस पूछताछ में कई लेखपालों के लिए नाम लिए थे।
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