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बरेली बवाल प्रकरण: मौलाना तौकीर के करीबी चार इनामी गिरफ्त से बाहर, कई मुकदमों में नामजद हैं आरोपी

Tue, 11 Nov 2025 10:29 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली में बवाल के बाद अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें नामजद सात आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनमें से दो आरोपी कोर्ट से स्टे ले आए थे। एक ने सरेंडर किया था। लेकिन चार आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 
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मौलाना तौकीर रजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के सात आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें से चार अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। बरातघर संचालकों समेत मौलाना के अन्य करीबी गिरफ्तारी से बचने और धाराएं हल्की कराने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। कई मुकदमों में नामजदगी की वजह से आरोपियों की जमानत भी आसानी से नहीं होगी।

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पुलिस ने रोहली टोला निवासी साजिद सकलैनी को दो मुकदमों में नामजद किया था। अब आठ अन्य मुकदमों में उसका नाम खोला गया है। किला के मलूकपुर निवासी अफजाल बेग का नाम भी आठ मुकदमों में खोला गया है। बारादरी के चक महमूद निवासी नायाब उर्फ निम्मा को नौ मुकदमों में तो बबलू खान को दो मुकदमों में नामजद किया गया है।

दो मुकदमों में नामजद नदीम का नाम नौ अन्य मुकदमों में भी खोला गया है। अदनान सकलैनी को दो मुकदमों में नामजद किया गया है। इसी तरह मन्नत हाल के मालिक साकिब, फहम लॉन के मालिक आरिफ समेत कुछ अन्य बरातघर संचालकों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये सभी बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं।

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दो आरोपियों ने लिया स्टे, एक ने किया आत्मसमर्पण
सात इनामी आरोपियों में से अफजाल बेग ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। चक महमूद निवासी बबलू खान और नदीम ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। बाकी चार इनामी साजिद सकलैनी, अल्तमश रजा, नायाब उर्फ निम्मा और अदनान सकलैनी अब तक भूमिगत हैं। इनके गैर जमानती वारंट के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन कर चुकी है।

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि बवाल के चार इनामी आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। इनाम की धनराशि बढ़ाने पर भी मंथन चल रहा है। किसी निर्दोष की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन किसी दोषी के साथ रियायत भी नहीं बरती जाएगी। 
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मौलाना तौकीर की ऑनलाइन पेशी आज
शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की 14 मुकदमों में ऑनलाइन सुनवाई मंगलवार को होगी। फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना की जमानत का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, हाल ही में स्थानीय कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। 28 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट समेत स्थानीय चार अदालतों में 14 मुकदमों की सुनवाई के दौरान फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तौकीर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी कराई गई थी। मौलाना के साथ जेल भेजे गए सात अन्य आरोपियों को बरेली जिला जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। सभी की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। 

पुलिस ने तर्क दिया है कि मौलाना की जमानत से मुकदमों की विवेचना प्रभावित हो सकती है। छह नवंबर को मौलाना की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उसके पक्ष के वकील ने पुलिस के आरोपों को निराधार बताया था। बढ़ती उम्र, बीमारी व स्वास्थ्य के मद्देनजर मौलाना को जेल से बाहर लाने की जरूरत बताई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनके तर्क खारिज कर दिए थे। 
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