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Bareilly News: गैंगस्टर एक्ट में पांच आरोपी बरी, एक ने कबूला जुर्म

Sat, 08 Aug 2026 01:27 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। स्पेशल जज अशोक कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के 24 साल पुराने दो मामलों में फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को बरी किया है। सात आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई, जबकि एक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
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इज्जतनगर थाने के तत्कालीन निरीक्षक कोमल सिंह ने छह मई 2002 को डेलापीर निवासी अली मोहम्मद, 102 बी रेलवे अस्पताल कॉलोनी निवासी पवन गुप्ता, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के 182 लोको कॉलोनी निवासी नेमपाल शर्मा, 42 बी पुरानी लोको कॉलोनी निवासी अजीत उर्फ मीनू, संजय पाल और फरीदपुर थाना क्षेत्र की टीचर्स कॉलोनी निवासी पंकज शर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। अली मोहम्मद ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसे वर्ष 2008 में ही सजा सुनाई जा चुकी है। पवन, अजीत और संजय की पत्रावली को अलग कर दिया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने पंकज शर्मा और नेमपाल शर्मा को दोषमुक्त करार दिया है।
दूसरा मामला जंक्शन स्थित जीआरपी थाने का है। थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने 20 सितंबर 2002 को कोतवाली क्षेत्र के कुतुबखाना निवासी रवि शर्मा, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा निवासी निमित गोयल, देहरादून के बंजाराबाला पटेल नगर निवासी धर्मेंद्र सिंह, शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के गांव मनपुर निवासी डीके उर्फ दिनेश कुमार, बदायूं के अलापुर निवासी दीपक शर्मा, रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के स्वाले नगर निवासी प्रगत सिंह और सीबीगंज थाना क्षेत्र के रूपपुर निवासी सोना उर्फ सोहन लाल धीमर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। डीके उर्फ दिनेश, दीपक शर्मा, प्रगत सिंह और सोहन लाल की पत्रावली को अलग कर दिया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने रवि शर्मा, धर्मेन्द्र सिंह और निमित गोयल को बरी कर दिया।
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गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को दो-दो साल की कैद
बरेली। स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी फतेहगंज पूर्वी के अमृता निवासी गोपाल, कस्बा फतेहगंज पूर्वी निवासी अवधेश पाठक, शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के साहमपुर निवासी राजीव मिश्रा और वागेश मिश्रा को दो-दो साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फतेहगंज पूर्वी थाने के तत्कालीन निरीक्षक ने 24 मार्च 2013 को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एससी-एसटी एक्ट के आरोपों सगे भाई और पिता दोषमुक्त, चोट पहुंचाने में दोषी
अदालत ने पीड़ित पक्ष को बतौर मुआवजा तीन हजार रुपये देने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बरेली। स्पेशल जज अभय श्रीवास्तव ने भमोरा थाना क्षेत्र के गांव कटका रमन निवासी सगे भाई रोहित सिंह, खिलाड़ी सिंह उर्फ अजय सिंह और इनके पिता शिशुपाल सिंह को एससी-एसटी एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है। हालांकि, तीनों को चोट पहुंचाने और अपमानित करने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा कर दिया है। उनको आदेश दिए हैं कि वे पीड़ित पक्ष को तीन हजार रुपये बतौर मुआवजा दें। इसके अलावा सात दिनों के अंदर प्रोबेशन ऑफिसर के समक्ष 25 हजार रुपये का बंधपत्र भरने के आदेश दिए हैं।
गांव कटका रमन निवासी हरिओम ने 13 अप्रैल 2013 को रोहित, खिलाड़ी सिंह और शिशुपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके भाई शिव शंकर और राम रहीश अपने खेतों पर काम करके घर लौट रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। बेरहमी से पीटा और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए पर एससी-एसटी एक्ट के आरोपों को सिद्ध करने में नाकाम रहा, जबकि चोट पहुंचाने और अपमानित करने के आरोप सिद्ध हो गए।

हत्या के तीन आरोपियों को विवेचक ने दी क्लीनचिट, अदालत ने किया तलब
आरोपियों को समन जारी करने का आदेश, 20 को होगी अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश रामानंद ने हत्या के मामले में नामजद तीन आरोपियाें आंवला थाना क्षेत्र के गांव तिगरा खानपुर निवासी मुरारी लाल, तेजेंद्र और लेखराज को तलब किया है। तीनों आरोपियों को विवेचक ने क्लीनचिट देते हुए उनके नाम चार्जशीट से निकाल दिए थे। नामजद आरोपियों के स्थान पर वादी दिनेश के पिता हरी सिंह और फुफेरे भाई अभिलाख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
तिगरा खानपुर निवासी दिनेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2006 की रात गांव के ही मुरारी लाल, तेजेंद्र और लेखराज उसके घर में घुस आए। उसके नाना चिम्मन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी। मां माया देवी व बुआ दर्शना देवी को घायल कर दिया। इस मामले के विवेचक तत्कालीन इंस्पेक्टर वीपी कसाना ने नामजद आरोपियों के नाम निकाल दिए। दिनेश के पिता हरी सिंह व फुफेरे भाई अभिलाख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
सुनवाई के दौरान हरी सिंह की मौत हो गई। अदालत ने अभिलाख के खिलाफ सुनवाई की। वादी ने विवेचना को चुनौती दी। अदालत ने विवेचना को त्रुटिपूर्ण और नामजद आरोपियों को प्रलोभन में लाभ पहुंचाने वाली करार दिया। सुनवाई केे बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को तलब करते हुए उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है।
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बीमा कंपनी को 45 दिन में दावे के भुगतान का आदेश
बरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने मोटर दुर्घटना के मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों के भीतर 63,051 रुपये भुगतान करने आदेश दिया है। साथ ही, निर्णय की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 10 हजार रुपये वाद व्यय भी अदा करना होगा।
नवाबगंज निवासी राजू गुप्ता ने वाद दाखिल कर बताया था कि उनका वाहन बीमा अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वाहन की मरम्मत पर उन्होंने 3.04 लाख रुपये खर्च किए और क्रेन का किराया भी चुकाया। बीमा क्लेम किया तो कंपनी की ओर से नियुक्त सर्वेयर ने नुकसान का आकलन केवल 63,051 रुपये किया। बीमा कंपनी की ओर से भी पक्ष रखा गया। आयोग ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर की आकलित राशि का भुगतान नहीं किया जाना उचित नहीं था। इसी आधार पर कंपनी को 63,051 रुपये की बीमित राशि, उस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 10 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया गया। संवाद

स्मैक तस्करों को जेल में बिताई अवधि के बराबर सजा
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपी पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के मोहल्ला हाजीपुरा निवासी सज्जाद और पीलीभीत के ही जहानाबाद थाना क्षेत्र के अमखेड़ा निवासी फराज को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। कैंट थाना पुलिस ने चार मार्च 2014 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से 400-400 ग्राम स्मैक मिली थी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद

बिजली चोरी के दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट रामानंद ने बिजली चोरी के दोषी बहेड़ी थाना क्षेत्र के नूरी नगर निवासी अब्दुल कय्यूम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में उसे 30 दिन जेल में रहना होगा। अब्दुल कय्यूम के घर विद्युत निगम की प्रवर्तन टीम ने एक दिसंबर 2018 को बिजली चोरी पकड़ी थी। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। संवाद
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