जेपीएन शुगर बायोफ्यूल्स के प्रधान प्रबंधक अमर शर्मा के खिलाफ इससे पहले चार जनवरी को पीलीभीत जिले के अमरिया थाने में भी इसी आरोप में रिपोर्ट कराई गई थी। जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि गन्ना क्रय अधिनियम मुताबिक, एक चीनी मिल के क्षेत्र का गन्ना दूसरी चीनी मिल को नहीं भेजा जा सकता है। इसके बावजूद जेपीएन शुगर बायोफ्यूल्स के कुछ अधिकारी गन्ना माफिया से सांठगांठ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर गन्ना खरीदकर सितारगंज ले जाते हैं। इसी क्रम में दो मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। यदि मामले नहीं थमे तो फिर रिपोर्ट कराएंगे।
सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी
जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि गन्ने का परिवहन रोकने के लिए सिरसा, शेरगढ़, नदेली चौराहा और नानकपुर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे पता चल सकेगा कि किस नंबर के वाहन से कहां गन्ना भेजा गया। वाहन संख्या के हिसाब से पर्ची से मिलान किया जाएगा। मिलान नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरों के साथ कर्मचारी भी लगाए गए हैं। समितियों के सचिव भी इसकी निगरानी करेंगे और अधिकारियों को बताएंगे।