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बरेली में ऑनर किलिंग: नाबालिग गर्भवती बेटी की हत्या कर चौकी पहुंचा पिता, पुलिस से बोला- लाश घर में पड़ी है

Fri, 09 Aug 2024 10:05 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बरेली

सार

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने परसाखेड़ा चौकी पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह परसाखेड़ा चौकी पहुंचकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी बात सुनकर पुलिसकर्मी दंग रह गए। आरोपी ने कहा कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। लाश घर में पड़ी है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बेटी की हत्या के आरोपी पिता के चेहरे पर शिकन के भाव नहीं थे। उसने कहा कि उसे अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं है। वहीं, जेल भेजे गए दुष्कर्म के आरोपी के दो दोस्त भी मुकदमे में फंस गए हैं।

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इलाके के एक गांव की निवासी किशोरी का फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के भुजेंद्र उर्फ भूरा श्रीवास्तव के साथ प्रेम प्रसंग था। किशोरी गर्भवती हो गई। इसका पता लगने पर किशोरी के पिता की ओर से सीबीगंज थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी भुजेंद्र उर्फ भूरा को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। पुलिस के समक्ष बयान दर्ज होने के बाद बृहस्पतिवार शाम किशोरी को परिवारवालों को सौंप दिया गया।



बदनामी होने से पिता ने रात में किसी वक्त बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह वह परसाखेड़ा चौकी पहुंच गया। उसने बताया कि अपनी बेटी को मार दिया है। वहां मौजूद पुलिसकर्मी पहले माजरा समझ नहीं पाए, पर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे लेकर थाने गई। किशोरी का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया।

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तीन दिन पहले थाने में हुई थी पंचायत
तीन दिन पहले इसी घटनाक्रम को लेकर थाने में पंचायत हुई थी। इसमें आरोपी भुजेंद्र उर्फ भूरा से किशोरी की शादी करने के लिए कहा गया, मगर भूरा ने इससे इन्कार कर दिया था।

गांव के ही दो लड़के बुलाते थे आरोपी को
किशोरी के गांव के ही दो लड़के अनुज और अनिल आरोपी भुजेंद्र उर्फ भूरा को अपने घर बुलाकर किशोरी से मिलवाते थे। कई बार किशोरी के पिता ने इसका विरोध भी किया था, मगर वह नहीं माने। इन दोनों के खिलाफ भी रिपोर्ट कराई गई है। किशोरी दो भाइयों की अकेली बहन थी।

सीओ द्वितीय संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता के बयान दर्ज किए गए थे। उसी के आधार पर मुख्य आरोपी भूरा को जेल भेजा गया था। किशोरी को नाबालिग होने की वजह से परिवार की सुपुर्दगी में दिया था। पिता ने उसकी हत्या कर दी है। आरोपी पिता को जेल भेजा गया है। 
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