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UP: निर्विघ्न हो कांवड़ यात्रा, अफवाह फैलाने वालों पर करें सख्त कार्रवाई, डीजीपी ने अफसरों को दिए निर्देश

Thu, 30 Jul 2026 03:29 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण बृहस्पतिवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस में बरेली और मुरादाबाद मंडल में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में नौ जिलों के डीएम और एसपी शामिल हुए। 
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मुख्य सचिव और डीजीपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने बृहस्पतिवार को बरेली सर्किट हाउस में बरेली-मुरादाबाद मंडल के नौ जिलों की समीक्षा के बाद शासन की प्राथमिकताएं गिनाईं। कहा कि शासन का लक्ष्य कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराना है। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। माहभर जहां कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन रहेगा, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे पर लोग निर्बाध आवागमन कर सकेंगे। इससे पुलिस को भी यातायात प्रबंधन में आसानी होगी। 

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मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नौ जिलों के डीएम और पुलिस कप्तान ने अपनी तैयारियों की प्रस्तुति दी। विभागों के बीच बेहतर तालमेल और व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि कांवड़ यात्रा बिना किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना के पूरी हो। निर्माणाधीन सड़कों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष कैंप लगाए गए हैं। यहां सीसी कैमरे व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश 
डीजीपी ने कहा कि पिछले वर्षों में हादसों में कमी आई है। उन्होंने कांवड़ रूट पर मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित करने, बेहतर साफ-सफाई रखने, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए कहा। घटना होने पर क्विक रिस्पॉन्स टीमें त्वरित कार्रवाई करेंगी।
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तीसरे और चौथे सोमवार पर विशेष चौकसी के निर्देश
डीजीपी ने कहा कि सावन के तीसरे और चौथे सोमवार को सर्वाधिक भीड़ रहती है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात और पुलिस बल की तैनाती की विशेष समीक्षा की गई है। इस दौरान होने वाले अन्य आयोजनों को भी ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है। स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित होगी।

डीजे की आवाज और आकार पर नजर
डीजीपी ने डीजे का ध्वनि स्तर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 75 डेसीबल तक सीमित रखने के निर्देश दिए। कहा कि डीजे के आकार को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी हैं। सभी डीजे संचालकों और दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए समझाया है।

 
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