बरेली। करीब दो साल पहले एक गेहूं किसान के खाते में डबल भुगतान कर दिया गया है, लेकिन उसे वापस लेने के लिए खाद्य एवं विपणन विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है। डिप्टी आरएमओ ने इस रकम को वापस करने के लिए किसानो को नोटिस देते हुए कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
वर्ष 2017-18 में आंवला मंडी में मनौना के ओमपाल पुत्र टीकम सिंह ने सरकारी सेंटर पर 5450 क्विंटल गेहूूं की बिक्री की थी। इस मामले में केंद्र प्रभारी कनिष्ठ सहायक पवन कुमार ने रिपोर्ट दी कि गेहूं खरीद के बदले किसान को करीब 89 हजार रुपये का भुगतान बड़ौदा ग्रामीण बैंक मनौना के उसके खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। बाद में किसान यह शिकायत की कि यह भुगतान उसके खाते में पहुंचा ही नहीं है। इस पर केंद्र प्रभारी ने किसान के खाते में इतनी ही धनराशि का दोबारा भुगतान उसके खाते में कर दिया। जबकि किसान ने दोबारा किए गए भुगतान की रकम को अब तक वापस नहीं किया है। डिप्टी आरएमओ सुनील भारती ने किसान को नोटिस देकर चेतावनी दी है कि उन्हें कई बार सरकारी धनराशि वापस करने के लिए मौखिक व लिखित दोनों तरह से कहा जा चुका है। अब यह धनराशि संभागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी खाद्य के पदनाम से बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से नहीं किया गया तो इसमे में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।