निर्माण स्थल पर बैनर या डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश
उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण कराने वाले लोग अपने निर्माण स्थल पर एक बैनर या डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे, जिसमें स्वीकृत मानचित्र संख्या, मानचित्र स्वीकृति तारीख तथा अन्य आवश्यक विवरण अंकित होंगे। इससे यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित निर्माण बीडीए से विधिवत स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया जा रहा है।
सौम्या पांडेय ने कहा कि जिन निर्माणों में स्वीकृत मानचित्र से किसी प्रकार की पाया जाए, ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कंपाउंडिंग कराते हुए निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए। जो निर्माण कंपाउंडिंग योग्य न हों उनकी स्वीकृत न किए जाए। निर्माण करने वालों को चेतावनी दी कि नक्शा न मिलने पर उनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।