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पहले रेप फिर धर्म परिवर्तन का दबाव

Sun, 08 Feb 2015 01:18 AM IST
बरेली
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भोजीपुरा के एक गांव की महिला के मुताबिक अप्रैल 2014 में गांव पीपलसाना चौधरी निवासी इमरान ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया था। उसने इमरान के खिलाफ थाना महिला में 19 अप्रैल 2014 को धारा 328, 323, 506 और 376 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला का कहना है कि जमानत पर रिहा होने के बाद इमरान अपने भाई नूर इस्लाम के साथ उसके घर पहुंचा और बेटी का धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कराने और रेप का मुकदमा वापस लेने को कहा। उसकी बेटी से छेड़छाड़ की और धमकी दी कि मुकदमा वापस न लिया तो वह पूरे परिवार को जान से मार देगा। महिला के मुताबिक उसने इस बारे में इमरान के पिता शिकायत की तो उसने भी बेटी का धर्म परिवर्तन कर इमरान से उसका निकाह कराने को कहा। इसके बाद 11 जनवरी को उसने जबरन निकाह का दबाव डालने और छेड़छाड़ के आरोप में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया है।
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महिला का कहना है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली लेकिन एक महीने बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मुख्य आरोपी इमरान इस बीच उसे लगातार दोनो मुकदमे वापस न लेने पर जान से मार देने की धमकी दे रही है। पिछले दिनों पीड़िता ने इस बारे में मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी थी। इस पर सीएम कार्यालय के विशेष कार्य अधिकारी जगजीवन प्रसाद ने एसएसपी को तत्काल आरोपियों की गिरफतारी कराने का आदेश दिया है। सीएम कार्यालय से यह आदेश आने के बाद पुलिस में खलवली मच गई है। प्रशिक्षु डिप्टी एसपी दिनेश शुक्ला ने कहा कि आरोपियों की शीघ्र गिरफतारी होगी।
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