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खजुरिया के कांवड़ियों समेत 159 पर एफआईआर

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खजुरिया ब्रह्मनान गांव के कांवड़ियों की उमरिया गांव होते हुए कछला से गंगाजल लेने जाने की जिद के चलते हुए विवाद के मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। इंस्पेक्टर बिथरी चैनपुर गोविंद सिंह की ओर से लिखाई गई दोनों रिपोर्ट में निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में जिला पंचायत, बीडीसी सदस्य और कांवड़ियों समेत दोनों समुदाय के 159 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
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रविवार शाम खजुरिया ब्रह्मनान से राजू उर्फ महाराज की अगुवाई में निकला 70 कांवड़ियों का जत्था पुलिस के रोकने के बाद भी उमरिया गांव होते हुए कछला जाने की जिद पर अड़ गया था। उमरिया गांव के लोग उसका विरोध कर रहे थे। कई घंटे हंगामा और जद्दोजहद चलने के बाद रात नौ बजे अफसरों ने कांवड़ियों को किसी तरह समझाकर दूसरे रास्ते से कछला रवाना किया। अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार देर रात दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एक में कांवड़ियों का विरोध करने वाले उमरिया के जिला पंचायत सदस्य हाजी शराफत के अलावा अतहर, मो. नवी, नसीम खां, अल्ला बख्श, जीशान, मुशर्रफ, इकरामुद्दीन, कफील अहमद, आसिफ अली, छोटे, रियाज खां एवं 60-70 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। दूसरी रिपोर्ट कांवड़ियों पर दर्ज की गई है, जिसमें खजुरिया ब्रह्मनान बीडीसी सदस्य किशनलाल के अलावा पप्पू, धर्मवीर, जसवीर, राजेश्वर, प्रेमपाल टेलर, ओमवीर, रविंद्र, होतेलाल, ओमकार सागर, कृपाल, गुड्डू, पूनम, नीलम, रीना, कमलेश समेत 50-60 आरोपी हैं।

वर्जन
कहीं कोई नई परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी। कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उमरिया में विवाद की स्थिति उत्पन्न करने वालों पर धारा 144 के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज की गई है। - मुनिराज जी., एसएसपी
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