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लड़कियों से दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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लखीमपुर खीरी। अच्छी मजदूरी का लालच देकर दो सगी बहनों समेत तीन लड़कियों को दुष्कर्मी तक पहुंचाने वाले आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला जज रामलाल ने खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव के खेत में अच्छी मजदूरी दिलाने का लालच देकर महेवागंज निवासी मोहन दो सगी बहनों सहित तीन लड़कियों को ले गया। खेतों में दिन भर काम कराने के बाद शाम को मजदूरी नहीं दी बल्कि फोन कर पड़ोस में रहने वाले चार युवकों को बुला लिया। आरोप है कि तीनों लड़कियों से दुष्कर्म किया गया।
आरोपियों के रसूखदार होने के चलते पुलिस पहले लीपापोती में जुट रही। आला अफसरों के आदेश के बाद भी सीमा विवाद बताकर टालमटोल किया। पॉक्सो अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहन की ओर से झूठा फंसाए जाने की दलील दी साथ ही बताया कि उसका कोई खेत नहीं है न ही उसके खिलाफ दुराचार किए जाने का आरोप है। इधर, अभियोजन की ओर से इस पूरे मामले की साजिश रचने और तीनों बालिकाओं को घटनास्थल पर ले जाने के लिए मोहन की भूमिका को कटघरे में घेरा जिस पर एडीजे रामलाल ने आरोपी मोहन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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