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हाजी शकील कुरैशी के खिलाफ इस्तागासा

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बरेली। मारिया फ्रोजन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और स्लाटर हाउस के प्रोप्राइटर हाजी शकील कुरैशी के खिलाफ एसीजेएम अष्टम की अदालत में इस्तगासा किया गया है। इसमें आरोप है कि उनके स्लाटर हाउस से निकलने वाले खून को जमीन में बोरिंग करके डाला जा रहा है।
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बिहारीपुर कसगरान में रहने वाले रजत कुमार कश्यप की ओर से दायर इस्तगासे में कहा गया कि स्लाटर हाउस से निकलने वाले खून को खुले नाले में बहाने और बोरिंग करके जमीन के अंदर डंप करने से भूगर्भ जल संक्रमित होकर जहर बन गया है। वहां से उठने वाली दुर्गंध से वायु भी संक्रमित होकर जहरीली हो गई है। ऐसा किए जाने से परिवादी के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हासिल संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसके अलावा यह कृत्य आईपीसी की धारा 268, 269 और 270 के तहत भी अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने मामला दर्ज कर सीआरपीसी की धारा 200 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।
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