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Bareilly News: बिन ब्याही बेटी हुई गर्भवती तो गला घोंटकर को मार डाला, हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा

Thu, 10 Jul 2025 08:18 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में बिन ब्याही गर्भवती बेटी की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसने गला घोंटकर बेटी को मारा था। इसके बाद खुद ही चौकी पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी थी। 
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जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में बिन ब्याही बेटी के गर्भवती होने पर उसकी हत्या करने के दोषी पिता को अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या सात तबरेज) अहमद ने उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। यह फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया गया। 

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सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने नौ अगस्त 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 19 साल की बहन के परिचित वीरेंद्र उर्फ भूरा से संबंध थे। इस कारण उसकी बहन गर्भवती हो गई थी। सात अगस्त को इस बारे में पिता को मालूम हो गया। गांव के ही दो लोगों ने उसके पिता को ताने दिए। आठ अगस्त की रात पिता ने बरामदे में सो रही उसकी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

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चार अक्तूबर 2024 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। जनवरी 2025 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 12 साक्ष्य पेश किए गए। दो गवाह पक्षद्रोही हो गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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परसाखेड़ा चौकी पहुंचकर आरोपी ने कुबूला था गुनाह
पुलिस की ओर से कोर्ट में दोषी पिता की वीडियो रिकॉडिंग पेश की गई। इसमें उसने स्वीकार किया था कि उसने बदनामी के डर से बेटी की हत्या की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान से मुकर गया। 

हालांकि, उसने स्वीकार किया कि उसकी बेटी वीरेंद्र उर्फ भूरा से अवैध संबंधों की वजह से गर्भवती हो गई थी। उसने भूरा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।
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