परसाखेड़ा चौकी पहुंचकर आरोपी ने कुबूला था गुनाह
पुलिस की ओर से कोर्ट में दोषी पिता की वीडियो रिकॉडिंग पेश की गई। इसमें उसने स्वीकार किया था कि उसने बदनामी के डर से बेटी की हत्या की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान से मुकर गया।
हालांकि, उसने स्वीकार किया कि उसकी बेटी वीरेंद्र उर्फ भूरा से अवैध संबंधों की वजह से गर्भवती हो गई थी। उसने भूरा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी।