किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
कोर्ट संख्या-दो (पॉक्सो एक्ट) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद और 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने की दशा में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
फतेहगंज पश्चिमी थाने के एक गांव के व्यक्ति ने शाकिर और शाहिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दोनों उसकी 15 साल की बेटी को 27 जनवरी 2021 को बहला-फुसलाकर ले गए।
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धमकी देकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में नौ गवाह और मामले से जुड़े साक्ष्य पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शाकिर व शाहिद को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।