बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की निगरानी याचिका निरस्त करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को कायम रखा है। महिला ने अपने जेठ व ससुर पर दुष्कर्म और जेठ पर अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाते हुए दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करने की अपील की थी।
महिला की ओर से दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वह अपने बेटे के साथ रहती है। उसके जेठ ने 17 जनवरी 2023 को उसके बेटे का अपहरण कर लिया। 19 जनवरी को घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके ससुर ने भी दुष्कर्म किया। उसने भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसकी रिपोर्ट में दुष्कर्म की धारा को शामिल नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान महिला ने बयान दिया कि वह तहरीर में दुष्कर्म की बात लिखने से भूल गई थी। ऐसे में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया जाए। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 17 अगस्त 2023 को महिला का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को महिला ने अपर सत्र न्यायालय में याचिका देकर चुनौती दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को कायम रखते हुए निगरानी याचिका निरस्त कर दी। संवाद