बरेली। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान को अपने पति शीरान रजा से हालांकि पहले ही दहेज में दी गई कार वापस मिल चुकी है, हालांकि इस बीच अदालत ने इस प्रकरण में शीरान रजा की ओर से दाखिल अपील को खारिज कर दिया है।
शीरान रजा ने एसीजेएम के 17 मई 2019 को दिए आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी। निदा के वकील भुपेंद्र भडाना ने बताया कि निचली अदालत में उन्होंने अर्जी दी थी कि दहेज मेें निदा की ओर से दी गई कार उन्हें शीरान से वापस दिलाई जाए। निचली अदालत ने शीरान को कार वापस करने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ शीरान ने ऊपरी अदालत में अपील की थी जिसे विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने सोमवार को खारिज कर दिया गया।