बरेली में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने 25 माल वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए हैं। साथ ही, कैब व टैक्सी वाहनों की मॉडल आयु को नौ से बढ़ाकर 12 साल करने को भी स्वीकृति दी है। शुक्रवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए।
टेंपो-टैक्सी के चालान के दो मामलों में प्राधिकरण ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए इसे जमा करने के लिए समय दिया था। दो माह में जुर्माना जमा न होने पर परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया गया। ऑटो रिक्शा, टेंपो, टैक्सी परमिट हस्तांतरण के 52 मामलों में से 44 को स्वीकृति दी गई। मंडलायुक्त ने अवैध रूप से संचालित ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
112 स्कूल वाहनों के पंजीयन निरस्त करने का आदेश
शुक्रवार को विकास भवन सभागार में डीएम रविंद्र कुमार ने जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में काफी समय से खड़े 112 स्कूल वाहनों के पंजीकरण निरस्त करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को चेताया कि स्कूल वाहन सुरक्षा मानकों पर शत-प्रतिशत खरे होने चाहिए। बच्चों को स्कूल लाने और घर पहुंचाने के लिए स्कूल वाहनों या फिर अनुबंधित वाहनों का ही इस्तेमाल होना चाहिए।
पीलीभीत के कलीनगर में खुलेगा सीएनजी केंद्र
पीलीभीत जिले के कलीनगर में सीएनजी परमिट केंद्र स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई। बरेली के रामनगर, अलीगंज और पीलीभीत के मझोला व अमरिया में नए सीएनजी परमिट केंद्र स्थापित करने के लिए मंडलायुक्त ने डीएम को अधिकारियों को नामित कर संयुक्त सर्वे कराने व परमिटों की संख्या निर्धारित करने के निर्देश दिए।