घर या भूखंड खरीदने से पहले जरूर पता कर लें ये बात
बीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। इसका ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है।
भवन/भूखंड के क्रेताओं को सलाह दी गई है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखंड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में संपत्ति न खरीदें।
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