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Bareilly News: शहर में बवाल के 25 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 02 Nov 2025 02:11 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल और पुलिस टीम पर हमले के मामले में विभिन्न अदालतों ने 25 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों के परिजन इस मामले में अपील के लिए कानूनी राय ले रहे हैं।
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बवाल के आरोपी अरबाज कुरैशी, फैसल, मोहसिन, अरशद, जैनुल, मोहम्मद आजम, मुस्तकीम, रिजवान, शमशाद, साकिब, मोबिन शाह, ताजिम, तोहीन और उम्मीद ने एडीजे पांच के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहीं, किला बाजार संदल खां निवासी हस्सान की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। बवाल के आरोपी सलमान, जुबैर, अफरोज, रिहान, अदनान, कोहिनूर, शाहिद अहमद, फरहान, अहमद रजा, हसन की जमानत अर्जी एडीजे पांच कोर्ट से निरस्त की जा चुकी है।
बवाल के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो कुछ खुराफाती शहर छोड़कर भाग गए। इनमें कई वांछितों पर इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं, कई आरोपी पुलिस से सेटिंग कर अपने इलाकों में घूम रहे हैं। कुछ हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की जुगत में हैं। इनमें बरातघर मालिक वाजिद बेग व आईएमसी की युवा विंग का अध्यक्ष अल्तमश आदि आरोपी शामिल हैं। इन पर फिलहाल 15-15 हजार रुपये का इनाम है। ये धनराशि जल्द ही बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जिन खुराफातियों की संपत्ति सील हुई है, वह उसे खुलवाने के लिए संबंधित संस्था से संपर्क कर रहे हैं। बवाल के कई आरोपी इस बात की भी सेटिंग कर रहे हैं कि उनकी दूसरी संपत्तियां सील न हों।
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