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प्रशासन पर अधिकार.. टूटते ही नियम-कायदे बंद होगा बाजार

Wed, 20 May 2020 02:14 AM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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बरेली के श्यामगंज बाजार में लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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रोस्टर जारी करने के साथ अफसरों ने व्यापारी संगठनों को किया आगाह
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चाय, मिठाई, चाट-पकौड़ी की दुकानों पर भीड़ न लगाने की खास चेतावनी
दुकानें ग्राहकों के लिए खोलने से पहले सभी को कराना होगा सैनिटाइजेशन

बरेली। लॉकडाउन- 4 में बाजार खोलने के लिए रोस्टर जारी करने के साथ जिला प्रशासन ने व्यापारी संगठनों को आगाह भी किया है कि दुकानदारों को बेहद कड़ाई से सामाजिक दूरी समेत सबी नियम-कायदों का पालन करना होगा। प्रशासन बाजार पर लगातार निगरानी रखेगा और जहां भी नियम-कायदों को टूटता पाएगा, वहां का बाजार फौरन बंद करा दिया जाएगा। सभी दुकानों को खोलने से पहले उनमें सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा।
चाय और चाट-पकौड़ी की दुकानों के लिए खासतौर से चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि ये दुकानें तो खुलेंगी लेकिन वहां चाय की चुस्की लेते हुए कोई भीड़ नहीं लगाएगा। डीएम ने बैठक में साफ किया कि होटलों पर भी सिर्फ खाने-पीने का सामान बिकेगा। वहां ग्राहकों को बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं रखी जाएगी। मिठाई की दुकानों पर भी यही नियम लागू होगा। अगर इस व्यवस्था का उल्लंघन होता पाया गया तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।डीएम ने रोस्टर जारी करने के बाद व्यापारी संगठनों को आगाह किया कि बाजार खोलने की अनुमति सामाजिक दूरी समेत सुरक्षा की सभी शर्तों के साथ दी गई है। व्यापारियों ने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो उन पर कार्रवाई तो होगी ही। जरूरत पड़ी तो बाजार को दोबारा बंद करा दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि दो दिन तक नोडल अफसर और पुलिस दोनों बाजार पर कड़ी निगरानी रखेंगे। सामाजिक दूरी बनाए रखने की जिम्मेदारी व्यापारियों की होगी। यह भी बताया गया कि दो महीने बाद खुल रही दुकानों को प्रशासन और नगर निगम की टीम बाजारों में पहुंचकर उन्हें सैनिटाइज कराएंगी तभी कारोबार शुरू होगा।

जो मास्क लगाकर न आए, उसे सामान न दें

डीएम ने व्यापारियों की बैठक निर्देश दिए कि दुकानदारों को खुद मास्क पहनकर दुकान पर बैठना होगा। अगर कोई ग्राहक बगैर मास्क लगाए आता है तो उसे दुकान में न आने दिया जाए न ही उसे कोई सामान बेचा जाए।

शाम सात से सुबह सात बजे तक संर्पूण लॉकडाउन

मार्केट तय समय पर खुलेगा और बंद होगा। शाम सात से सुबह सात बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। डीएम ने बताया कि धारा-144 पहले से ही लागू है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारियों की सहमति से बाजार खोलने का रोस्टर जारी कर दिया है। इसी के हिसाब से सभी दुकानें खुलेंगी। सामाजिक दूरी और रोस्टर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। -नितीश कुमार, डीएम

यह है मार्केट खुलने का रोस्टर

सर्वाधिक जरूरत वाली चीजों की दुकानों को पूरा सप्ताह

रोज खुलेंगी ये दुकानें: मेडिकल स्टोर (24 घंटे), नमकीन, दालमोठ, फल-सब्जी, दूध-दही, मछली-मीट, किराना स्टोर, कन्फेक्शनरी, मिठाई, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक, खली, बूनी, चोकर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैराज, बुक स्टेशनरी, मोहर की दुकानें, आटा चक्की और राशन की दुकानें।

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ये दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार: बर्तन, गैस चूल्हा, मोबाइल की दुकानें, बालू, सीमेंट, पेंट, मौरंग, सरिया, ग्लास, लोहे की दुकानें, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व होम अप्लाइेंसेज (रैफ्रिजरेटर, एलईडी, टीवी, कम्प्यूटर, एसी आदि), अटैची, स्कूल बैग, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, फर्नीचर, साइकिल की दुकान, ऑटो मोबाइल शोरूम।
ये दुकानें सोमवार, बुधवार, शनिवार: ज्वैलरी शॉप, रेडिमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय, साड़ी, पर्दा, टेलरिंग (स्थायी रूप से बने प्रतिष्ठान ), गिफ्ट-खिलौना, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी लैब व फोटोस्टेट की दुकानें, जूते-चप्पल, घड़ी-चश्में की दुकान व रिपेयरिंग शॉप, सेनेटरी, प्लंबर, प्रिटिँग प्रेस एवं फ्लैक्स प्रिटिंग।

- दुकानें खोलने के निर्णय से पुलिस का काम ज्यादा चुनौती भरा होगा। पुलिस प्रयास करेगी कि दुकानों पर भीड़ न लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन हो। जनता को भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना संक्रमण इससे बढ़ सकता है, खुद ही भीड़ न लगाएं तो बेहतर होगा। - अविनाश चंद्र, एडीजी

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- जिला प्रशासन ने जिस तरीके से दुकानें खोलने का शेड्यूल बनाया है, पुलिस उसमें सोशल डिस्टेंस लागू कराने का काम करेगी। दुकानदार और ग्राहक मास्क लगाए हैं या नहीं, दूसरे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखा जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। - राजेश कुमार पांडेय, डीआईजी 

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