एडीएम कोर्ट में दायर वाद पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने लगाया जुर्माना
बरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से पिछले दिनों लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट फेल पाए जाने पर एडीएम सिटी कोर्ट में वाद दायर हुआ था। बृहस्पतिवार को सभी प्रकरण की सुनवाई करने के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम सिटी आरडी पांडेय ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर 40 लाख का जुर्माना लगाया है। सभी प्रतिष्ठान संचालकों को जुर्माना राशि जमा करने को कहा है।
जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्रा ने बताया कि आलमगिरी गंज के अमोदनु गोयल के घी का नमूना फेल होने पर आठ लाख का, पनीर का नमूना फेल होने पर शाहजहांपुर के पुष्पेंद्र और लखनऊ की एक एसबी कैटरिंग सर्विस पर चार लाख का, कोकोनट का नमूना फेल होने पर सुभाषनगर के मुनेंद्र पर आठ लाख का, बालूशाही का नमूना फेल होने पर बहेड़ी के देवीदास पर दो लाख का, बहेड़ी के जोखनपुर के फजील अहमद का दो लाख का, बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री विक्रय करने पर बहेड़ी के हर्ष गुप्ता पर दो लाख का, राजेंद्र नगर के अलनवाज बिरयानी का नमूना फेल होने पर तीन लाख का, कुल्फी का नमूना फेल होने पर पांच लाख का, संजीव की मिठाई का नमूना फेल होने पर पांच लाख का, भमौरा के पिपरिया के शाकिर मंसूरी पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। ब्यूरो