अतीक और अशरफ को गोली मारता युवक।
- फोटो : अमर उजाला।
6. अतीक और अशरफ हत्याकांड में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आर्म्स एक्ट की धारा 3,7, 25, 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक और अशरफ को मारने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। आरोपियों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी हैं। आरोपियों का कहना है कि हम अतीक गैंग का सफाया करना चाहते थे। हम प्रदेश में अपना नाम कमाना चाहते हैं। दोनों को मारने के लिए हम पत्रकार बनकर आए थे। हम हत्या करके भाग नहीं पाए।
7. माफिया अतीक और अशरफ के शवों को आज ही चकिया कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है। दोनों शवों को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों को आज ही दफनाया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। शनिवार को ही अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के शव को दफनाया गया था। असद का एनकाउंटर 13 अप्रैल को झांसी में कर दिया गया था। उसका अंतिम संस्कार 15 अप्रैल को अतीक अहमद के पैतृक निवासी चकिया कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में किया गया था।
हमलावरों ने किया सरेंडर
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