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एडीजी की चेतावनी, आपदा अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम में होगी रिपोर्ट

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श्यामगंज बाजार का निरीक्षण करते पुलिस के आलाधिकारी। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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तीन मई तक घर में बैठें, किसानों-मजदूरों और कृषि वाहनों को ही मिलेगी सशर्त छूट

बरेली। लॉकडाउन पार्ट टू में सख्ती फिलहाल कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। जनता को पहले की तरह घर में ही रहना होगा। एडीजी ने शासन से आई नई गाइडलाइन के मुताबिक सहूलियतें बनाए रखने की बात कही है। किसानों, खेती में उपयोग किए जाने वाले वाहनों और निर्माण कार्य वाले दिहाड़ी मजदूरों को राहत दी जा सकती है। बताया कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर अब केवल 188 के तहत ही कार्रवाई नहीं होगी, आपदा अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत भी कार्रवाई होगी।
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एडीजी अविनाश चंद्र ने बताया कि शासन से नई गाइडलाइन आ गई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी बताया गया है कि बीस अप्रैल तक तो किसी तरह का बदलाव नहीं होना है। इसके बाद संबंधित जिलों व क्षेत्र की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर कुछ मामलों में राहत दी जा सकती है। चूंकि गेहूं कटाई और निकासी का वक्त है। इसलिए कृषि कार्य से जुड़े लोगों को निकलने की छूट दी जा सकती है, बशर्ते वह समूह बनाकर काम न करें। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को भी सहूलियत दी जा सकती है। एडीजी ने बताया कि अभी तक लॉकडाउन तोड़ने वालों पर केवल धारा 188 के तहत कार्रवाई होती थी। अब इन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न सेक्शन के तहत थानेदार कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही एपेडिमिक डिसीज एक्ट (महामारी रोग अधनियम)1996 के तहत भी इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे।
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