बरेली जिले में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, मैरिज हॉल और मिठाई की दुकानों में घरेलू एलपीजी सिलिंडर के इस्तेमाल पर जिला पूर्ति कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने साफ किया है कि बिना वैध कनेक्शन या अनुमति के गैस सिलिंडर का भंडारण और उपयोग नियम विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के अनुसार, सूचना मिली है कि जिले में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक सिलिंडर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। विभाग ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू या अवैध व्यावसायिक सिलिंडर पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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बरात घर या मैरिज हॉल बुक कराने वाले व्यक्ति को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है। पूर्ति अधिकारी ने आम जनता और व्यापारियों से केवल वैध व्यावसायिक गैस सिलिंडरों का उपयोग करने की अपील की है। इससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा। सभी पूर्ति निरीक्षकों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।