बरेली। सीजेएम अलका पांडेय ने मकान बेचने के नाम पर महिला से 70 हजार रुपये बयाना लेने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने के आरोपी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अशोक विहार निवासी मनोज को बरी कर दिया है। इज्जतनगर के आलोक विहार निवासी रत्नेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने मनोज से 75 वर्गगज के मकान का सौदा 21 लाख रुपये में किया था। पांच सितंबर 2022 को उसे बयाना के रूप में 70 हजार रुपये भी दे दिए। रुपये लेने के बाद मनोज मकान पर ताला डालकर कहीं चला गया। बाद में लौटा तो तीन लाख रुपये और मांगने लगा। इस पर उन्होंने सौदा रद्द कर उससे 70 हजार रुपये लौटाने के लिए कहा। मनोज ने गालियां दीं और रुपये देने से इन्कार करते हुए धमकी दी।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में दिए बयान में रत्नेश ने कहा कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। उसने मनोज का नाम नहीं बताया था। मनोज ने उसको कोई धमकी नहीं दी। रत्नेश के पति दुर्वेश ने भी इस तरह की किसी घटना से इन्कार किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। संवाद