बरेली। वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) के बकायेदार व्यापारियों से वसूली के लिए राज्य कर विभाग ने सख्ती शुरू की है। एक व्यापारी द्वारा 3,42,959 रुपये बकाया जमा नहीं करने पर उसकी चल संपत्ति कुर्क कराई गई। अन्य बकायेदारों की सूची संग्रह अमीनों को सौंपकर वसूली के लिए कहा है।
बरेली जोन अपर आयुक्त ग्रेड-1 ओम प्रकाश तिवारी ने संग्रह अमीनों और पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वैट के बकायेदार व्यापारियों से वसूली के लिए कहा। इसके लिए बैंक के सहयोग से संबंधित बकायेदार का खाता सीज करते हुए धनराशि की वसूली के निर्देश दिए। बताया कि बरेली के एक व्यापारी पर 1,07,664 रुपये मूल बकाया था। 2,35,295 रुपये ब्याज के बाद बकाया 3,42,959 रुपये हो गया। नोटिस पर भी बकाया भुगतान न करने पर 14 मई को उसकी चल संपत्ति कुर्क कराई गई।
अपर आयुक्त के मुताबिक, विभागीय अधिकारियों ने बार एसोसिएशन और व्यापारियों के संगठन के साथ बैठक कर बकाया जमा करने के लिए कहा था। बकाया जमा नहीं करने पर सख्ती की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। यहां अपर आयुक्त ग्रेड-2 एसआईबी अशीष निरंजन, संयुक्त आयुक्त कार्यपालक केके गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो