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मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

Tue, 29 Jul 2014 05:31 AM IST
Bareilly
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बरेली। सूबे में 30 सितंबर तक मछली का शिकार प्रतिबंधित कर दिया गया है। मछलियां इन दिनों अंडे पर होती हैं। इस दौरान उनके शिकार से मछलियों का प्रजनन रुकने का खतरा बन जाता है, इसे ध्यान में रखकर शासन ने शिकार पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है। इस अवधि में किसी भी नदी और तालाब में मछलियों का शिकार करना कानूनी अपराध होगा।
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शासन के आदेश के अनुपालन को एडीएम प्रशासन ने जिले में मछलियों के शिकार पर धारा 144 लागू कर दी है। इसके मुताबिक, जीरा और अंगुलिका यानी अंडे वाली और अंगुली के आकार वाली किसी भी मछली को 30 सितंबर तक पकड़ना, बेचना और नष्ट करना प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य) जीएस गंगवार ने बताया कि मछलियों के शिकार पर यह प्रतिबंध नीलाम जलाशयों पर भी लागू होगा। जीरा और अंगुलिका मछली बेचते पकड़े जाने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब 30 सितबर तक मत्स्य विकास निगम के ही केंद्रों से मछलियों का विक्रय हो सकेगा। नए वित्तीय वर्ष के लिए निगम से जिले में 42 लाख मछलियों के विक्रय का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। बता दें कि बरेली में 36.85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत मत्स्य उत्पादन होता है। यहां 1751 तालाबों में 1136.724 हेक्टेयर रकबा मत्स्य पालन के लिए निर्धारित है।
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